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किसानों को मिलेगी बड़ी राहत:मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज योजना में 200 करोड़ का प्रावधान, ब्याज में 100% छूट

राजस्थान सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू कर दी है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस योजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

योजना के तहत 1 जुलाई, 2024 तक के अवधिपार ऋण मामले पात्र होंगे। इसमें वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत दिए गए ऋण शामिल नहीं होंगे। ऋणी द्वारा मूलधन और बीमा प्रीमियम की पूरी राशि जमा करने पर अवधिपार ब्याज और दंडनीय ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

योजना में एक विशेष प्रावधान के तहत, पूर्व में नीलामी के दौरान बैंकों के नाम खरीदी गई भूमि किसानों को वापस की जाएगी। मृतक ऋणियों के वारिसों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पारदर्शिता के लिए योजना का क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से होगा। पात्र ऋणियों को अपना जनाधार नंबर और मोबाइल नंबर संबंधित भूमि विकास बैंक में जमा करवाना होगा।

इस योजना से न केवल किसानों और लघु उद्यमियों को राहत मिलेगी, बल्कि भूमि विकास बैंकों की वसूली और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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