खान एवं भूविज्ञान विभाग राजस्थान की ओर से प्राप्त ई-रवन्ना के आधार पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की ओर से 237 वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण&पत्र कैंसिल कर दिए गए हैं। अब तक 524 वाहनों पर ये कार्रवाई की गई है।
विभाग ने ई-रवन्ना चालान बनाते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 (1) (a) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की कार्यवाही की है। इसके लिए वाहन मालिकों को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजकर सुनवाई का अवसर भी दिया गया, लेकिन वाहन मालिक उपस्थित नहीं हुए न ही वाहन निरीक्षण के लिए लेकर आए।
जिला परिवहन अधिकारी प्रथम, जोधपुर ने बताया कि वाहन संख्या अनुसार ओवरलोड संचालन कोई आकस्मिक अपराध नहीं बल्कि वाहन स्वामियों के द्वारा जान बुझकर किया गया कार्य है, जिससे सड़क पर आमजन की जान जोखिम में रहती है और स्वामी अपने व्यवसायिक हित साधते हैं। जनहित में आदेश जारी करते हुए लगातार ओवरलोड संचालन एवं वाहनों की बॉडी में प्रोटोटाइप के विरुद्ध किए गए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 237 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित किए गए हैं। इन वाहनों से 12 लाख रुपए की राशि बकाया है।
पूर्व में 287 वाहनों को निलम्बित किया गया था, जबकि अब तक कुल 524 वाहनों को निलम्बित किया जा चुका है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि निलंबन अवधि में किसी भी स्थिति में अपने वाहनों का संचालन न करें।





