फुलिया कला उपखंड की ग्राम पंचायत धनोप की प्रशासक रिंकू वैष्णव को पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के गंभीर आरोप प्रमाणित होने पर निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उन्हें प्रशासक पद से पदमुक्त किया है।
अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) त्रिलोकचंद मीणा ने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को इस संबंध में आदेश प्रेषित किया। रिंकू वैष्णव को विभागीय आदेश क्रमांक 1352 4645 दिनांक 11.02.2025 की पालना में प्रशासक पद से निलंबित किया गया है।
फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में प्रशासक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। प्रशासक के निलंबन के बाद गांव में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनके समर्थकों में निराशा देखी जा रही है।
Author: Kashish Bohra
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