उदयपुर में ब्लैकमेल मामले में आरोपी वकील की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी की याचिका पर ADJ-4 कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई की। इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया।
अब आरोपी की जमानत की आस हाईकोर्ट पर टिकी है। क्योंकि निचली कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इस बार सेशन कोर्ट ने खारिज की है। बता दें यह मामला अब केवल आपराधिक मामला ही नहीं, बल्कि मेवाड़ की राजनीतिक में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बता दें कि एक वकील द्वारा 11 फरवरी को बीजेपी की महिला नेता पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर शेयर किया गया था।
ये था मामला मामला 11 फरवरी 2026 को सामने आया। जब एक वकील के खिलाफ भाजपा की महिला नेता ने एआई के जरिए अश्लील वीडियो बनाने और शेयर करने का गंभीर आरोप लगाया। मामला भूपालपुरा थाने में दर्ज किया गया। इसमें आरोपी पर ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए।
पुलिस ने दूसरे ही दिन 12 फरवरी की अलसुबह 4 बजे आरोपी के घर पर दबिश देते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे थे।
डीएसपी गोपाल चंदेल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे। इनके साथ दो से तीन निजी व्यक्ति भी थे। उनके हाथ में सब्बल और लोहे के हथियार थे। पुलिस के साथ इन निजी व्यक्तियों के होने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।





