भीलवाड़ा में अवैध अफीम डोडा चूरा तस्करी के छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला एनडीपीएस एक्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 9 अगस्त 2018 को बनेड़ा थाना प्रभारी गश्त पर थे। काकोलिया चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक एक्सयूवी वाहन को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन तेज गति से भगाकर लांबा उपरेड़ा रोड की ओर मोड़ दिया। पुलिस ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर वाहन लावारिस हालत में मिला।
तलाशी में 48 किलो 100 ग्राम डोडा चूरा बरामद
वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 48 किलो 100 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला। जांच के दौरान वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर चालक रामकिशोर और उसके साथी रामलाल पुत्र माधुलाल लोहार निवासी मंगरोप को गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
10 गवाहों के बयान और 87 दस्तावेज प्रस्तुत किए
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान और 87 दस्तावेज प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है। फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश बताया है।





