14 करोड रूपये की बेशकीमती सरकारी भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त
न्यूज इन राजस्थान सुनील शर्मा
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस एवं सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण एवं निर्माणों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा 29 अप्रैल, 2026 को विभिन्न जोनों में प्रवर्तन संबंधी कार्यवाहियां संपादित की गईं।
उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा जोन-17 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम दौलतपुरा बैनाड़, जिला जयपुर के खसरा नं. 717 व 718 में करीब 1.5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई बाउंड्रीवाल, निर्माणाधीन ढांचा एवं अन्य अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया। कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन-17 के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर जेसीबी मशीन एवं मजदूरों की सहायता से समस्त अवैध निर्माण हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही जेडीए स्वामित्व के बोर्ड स्थापित किए गए। उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी गई है।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा जोन-07 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विधानसभा नगर धाबास, जिला जयपुर में करीब 500 वर्गगज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर पेड़-पौधे लगाकर गार्डन विकसित किया गया था तथा पत्थर, मलबा एवं अन्य सामग्री डालकर कब्जा किया गया था। प्रवर्तन अधिकारी जोन-18 एवं 23 की मौजूदगी में जोन-07 के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन एवं श्रमिकों की सहायता से समस्त अतिक्रमण हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही जेडीए स्वामित्व के बोर्ड लगाए गए। उक्त भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा जोन-24 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बस्सी रीको एरिया के पास जय अम्बे प्रथम कॉलोनी के प्लॉट नं. 28 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्मित अवैध फैक्ट्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई। निर्माणकर्ता को पूर्व में जेडीए एक्ट की धारा 32 एवं 33 के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु निर्माणकर्ता द्वारा अनुपालन नहीं करने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34(क) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन अधिकारियों (जोन-24, 10, 13 एवं 08) की मौजूदगी में दिनांक 29.04.2026 को उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों को अभियांत्रिकी शाखा के सहयोग से ताला-सील कर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। जेडीए द्वारा इस कार्रवाई में हुए लगभग 1 लाख रुपये व्यय की वसूली संबंधित से की जाएगी।
उक्त समस्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम एवं चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-17, 07, 24, 08, 10 एवं 13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ता, लेबर गार्ड एवं संबंधित जोनों के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गईं।
Author: newsinrajasthan
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