राजस्थान लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बिना योग्यता भर्ती के लिए आवेदन करने वालों पर सख्ती प्रारंभ कर दी है। बोर्ड ने वर्तमान में चल रही 10 भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की है। इससे पहले बोर्ड ने अयोग्य अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया है।
बोर्ड का कहना है कि भर्ती के लिए उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद भी ऑनलाइन आवेदन कर दिया है या गलत सूचना अंकित कर दी है तो ऐसे आवेदकों को अपना आवेदन वापस लेने का प्रावधान किया गया है। ऐसे आवेदक 26 अप्रैल से 2 मई तक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। इस छूट के बावजूद अगर किसी ने भर्ती में अयोग्य होते हुए भी आवेदन वापस नहीं लिया तो पात्रता जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती में भी ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों की पहचान की थी और उन्हें आवेदन वापस लेने का मौका दिया था। इसके बाद अब आयोग अपनी हर भर्ती में इस तरह का प्रावधान लागू कर रहा है।
इन भर्तियों की योग्यता नहीं तो आवेदन वापस लेना होगा
बोर्ड ने 10 भर्तियों की विज्ञप्ति में संशोधन जारी किया है। इसमें बिना योग्यता आवेदन करने वालों को आवेदन वापस लेने का प्रावधान लागू किया गया है। बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय भर्ती, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात भर्ती, पर्यवेक्षक महिला भर्ती, लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक भर्ती, शीघ्र लिपिक भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती (4 ट्रेड), कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती (16 ट्रेड) की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर इस प्रावधान को लागू भी कर दिया। इन भर्तियों में अयोग्य होने पर आवेदन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन वापस नहीं लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई
कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉ. बीसी. बधाल ने बताया कि बोर्ड ने 10 भर्तियों की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। वांछित योग्यता नहीं होने, गलत सूचना अंकित करने के बावजूद भी निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
