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बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामला:जेल के पास चालानी गार्ड नहीं इसलिए कन्हैयालाल के हत्यारों की पेशी अटकी

उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर की जून 2022 में हुई नृशंस हत्या मामले में आरोपियों को चार्ज सुनाने के दो महीने बाद भी अभियोजन के एक भी गवाह के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। जबकि मामले में पांच तारीखें पड़ चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभियोजन के इन गवाहों में घटना के चश्मदीद गवाह ईश्वर गौड़ सहित कन्हैयालाल का बेटा भी शामिल है।

कन्हैयालाल का बेटा दो बार गवाही के लिए कोर्ट आया, लेकिन आरोपियों की कोर्ट में पेशी के चलते उसकी गवाही नहीं हो पाई। अब 4 मई को भी एक गवाह के बयान दर्ज होने हैं। अभियोजन की गवाही शुरू नहीं होने का मुख्य कारण अजमेर जेल से आरोपियों की जयपुर स्थित एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट में पेशी नहीं होना है।

मामले में पिछले शुक्रवार को भी बयान दर्ज होने थे, लेकिन ना तो गवाह आया और ना ही जेल प्रशासन ने आरोपियों को ही कोर्ट में पेश किया। जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट में आरोपियों की पेशी नहीं करने का कारण चालानी गार्ड का नहीं होना बताया जाता है। ऐसे में करीब दो साल पहले हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में कब तो ट्रायल शुरू होगी और कब फैसला आएगा।

वहीं आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक का कहना है कि आरोपियों की कोर्ट में पेशी नहीं होने के चलते ट्रायल में देरी हो रही है, इसलिए जेल प्रशासन पेशी सुनिश्चित करे। जेल प्रशासन के तर्क के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार पेशी कब होगी?

पांच तारीखों में एक में भी नहीं हो पाई गवाही

मामले में 2 मार्च को चश्मदीद गवाह ईश्वर गौड़ की गवाही होनी थी, लेकिन गवाह के चलने फिरने में अस्वस्थता का मेडिकल देने के कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो पाए। इसके बाद 16 मार्च को कन्हैयालाल के बेटे यश के बयान दर्ज होने थे, लेकिन आरोपी नहीं आए। फिर 30 मार्च को भी गवाह आ गया , लेकिन आरोपी पेश नहीं हुए। फिर 15 अप्रैल को पीओ के अवकाश पर होने के चलते गवाही नहीं हो पाई और सोमवार को भी गवाह व आरोपियों के पेश नहीं होने पर अभियोजन की गवाही नहीं हो पाई।

नौ आरोपियों को सुनाए थे कोर्ट ने चार्ज

एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट ने 13 फरवरी को नौ आरोपियों मो. रियाज अत्तारी, मो. गौस, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहसिन खान, मो. जावेद व मुस्लिम खान व फरहाद मोहम्मद को हत्या,अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के लिए चार्ज सुनाए थे। आठ आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हैं जबकि एक आरोपी जमानत पर है। जबकि दो आरोपी पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर आठ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने चार्ज तय किए थे।.

गला काटकर नृशंस हत्या की गई थी कन्हैयालाल की

28 जून को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की चाकुओं से गला काट नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में रियाज और गौस समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल मामले की जांच एनआईए कर रही है। 2 महीने पहले ही आरोपियों पर चार्ज तय किए गए हैं।

बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामला:जेल के पास चालानी गार्ड नहीं इसलिए कन्हैयालाल के हत्यारों की पेशी अटकी

उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर की जून 2022 में हुई नृशंस हत्या मामले में आरोपियों को चार्ज सुनाने के दो महीने बाद भी अभियोजन के एक भी गवाह के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। जबकि मामले में पांच तारीखें पड़ चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभियोजन के इन गवाहों में घटना के चश्मदीद गवाह ईश्वर गौड़ सहित कन्हैयालाल का बेटा भी शामिल है।

कन्हैयालाल का बेटा दो बार गवाही के लिए कोर्ट आया, लेकिन आरोपियों की कोर्ट में पेशी के चलते उसकी गवाही नहीं हो पाई। अब 4 मई को भी एक गवाह के बयान दर्ज होने हैं। अभियोजन की गवाही शुरू नहीं होने का मुख्य कारण अजमेर जेल से आरोपियों की जयपुर स्थित एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट में पेशी नहीं होना है।

मामले में पिछले शुक्रवार को भी बयान दर्ज होने थे, लेकिन ना तो गवाह आया और ना ही जेल प्रशासन ने आरोपियों को ही कोर्ट में पेश किया। जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट में आरोपियों की पेशी नहीं करने का कारण चालानी गार्ड का नहीं होना बताया जाता है। ऐसे में करीब दो साल पहले हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में कब तो ट्रायल शुरू होगी और कब फैसला आएगा।

वहीं आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक का कहना है कि आरोपियों की कोर्ट में पेशी नहीं होने के चलते ट्रायल में देरी हो रही है, इसलिए जेल प्रशासन पेशी सुनिश्चित करे। जेल प्रशासन के तर्क के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार पेशी कब होगी?

पांच तारीखों में एक में भी नहीं हो पाई गवाही

मामले में 2 मार्च को चश्मदीद गवाह ईश्वर गौड़ की गवाही होनी थी, लेकिन गवाह के चलने फिरने में अस्वस्थता का मेडिकल देने के कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो पाए। इसके बाद 16 मार्च को कन्हैयालाल के बेटे यश के बयान दर्ज होने थे, लेकिन आरोपी नहीं आए। फिर 30 मार्च को भी गवाह आ गया , लेकिन आरोपी पेश नहीं हुए। फिर 15 अप्रैल को पीओ के अवकाश पर होने के चलते गवाही नहीं हो पाई और सोमवार को भी गवाह व आरोपियों के पेश नहीं होने पर अभियोजन की गवाही नहीं हो पाई।

नौ आरोपियों को सुनाए थे कोर्ट ने चार्ज

एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट ने 13 फरवरी को नौ आरोपियों मो. रियाज अत्तारी, मो. गौस, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहसिन खान, मो. जावेद व मुस्लिम खान व फरहाद मोहम्मद को हत्या,अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के लिए चार्ज सुनाए थे। आठ आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हैं जबकि एक आरोपी जमानत पर है। जबकि दो आरोपी पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर आठ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने चार्ज तय किए थे।.

गला काटकर नृशंस हत्या की गई थी कन्हैयालाल की

28 जून को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की चाकुओं से गला काट नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में रियाज और गौस समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल मामले की जांच एनआईए कर रही है। 2 महीने पहले ही आरोपियों पर चार्ज तय किए गए हैं।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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