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परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन बस बॉडी कोड के विपरीत आमजन को खतरा कारित करने वाले स्लीपर बसें जब्त

राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए,चोमू क्षेत्र में दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को दो स्लीपर यात्री बसें MP44 ZD 9944 तथा AR11 L 1111,को बस बॉडी कोड AIS-119/52 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करते पाए जाने पर जब्त किया गया।कार्रवाई लगभग 25 अक्टूबर 2025 शाम करीब 3 बजे की गई।इस कार्यवाही के दौरान अभियान शुरू करने से पहले ही है जिला परिवहन कार्यालय चौमूं में दो बसों की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी।जब इनमे से एक MP44ZD9944 बस को ज़ब्त किया गया तो यात्रियों को इन बसों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया।लेकिन यात्रियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इसी अनाधिकृत एस असुरक्षित बस में जाने की ज़िद पकड़ ली।जिसे परिवहन विभाग ने स्वीकार नहीं किया और स्थानीय प्रशासन पुलिस तथा उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति अवगत कराया।जिला परिवहन अधिकारी अनूप सहरिया मौक़े पर अपने परिवहन निरीक्षकों के साथ कार्यालय में जब्त करने से सुबह यात्रियों के प्रस्थान करने तक उपस्थित रहे है स्थानीय पुलिस प्रशासन और उच्चाधिकारियों के यात्रियों को समझाइस तथा समन्वय के बाद बस में बैठे यात्रियों को सुबह क़रीब 4 बजे अन्य बसों में उनके द्वारा प्रस्तावित संस्थान जयपुर सिंधी कैम्प बस स्टॉप तक छोड़ा गया तथा MP44ZD9944 बस को ज़ब्त किया गया।इस दौरान शाम को बस में सवार सभी यात्रियों के लिए जिला परिवहन कार्यालय के परिवहन निरीक्षकों ने संवेदनशीलता और मानवता दिखाते हुए सभी यात्रियों के लिए भोजन पानी वह अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई।सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस में आग बुझाने वाली प्रणाली नहीं लगी पायी गई।जबकि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ LPG गैस सिलेंडर इस बस में पाया गया जोकि बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता था। उल्लेखनीय है कि यात्री वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन निषेध है।इन दोनो बसों में से एक बस AR11 L 1111 के यात्री बस को ज़ब्त करते ही अपने गंतव्य स्थान के लिए वैकल्पिक बस से रवाना हो गए थे।लेकिन दूसरी बस के यात्रियों ने वैकल्पिक बस में जाने का प्रस्ताव क़रीब सुबह 4 बजे लिया गया। MP44 ZD 9944 नंबर की बस में बस के चैसिस वो पीछे से 800 मिलीमीटर काटकर वाहन स्वामी ने अपने निहित व्यावसायिक हितों के लिए लगेज स्पेस का निर्माण करवा रखा था इसी अनाधिकृत लगेज स्पेश में LPG का गैस सिलेंडर मिला जो कि बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता था।इसके साथ ही इस स्लीपर कोच बस की लंबाई के अनुरूप स्लीपरों की संख्या के अधिकतम छह पंक्तियाँ हो सकती है अधिकतम 36 स्लिपर हो सकते हैं लेकिन इसके वाहन स्वामी ने चैसिस को काटकर उसके पीछे बॉडी बढ़ाकर के पीछे अनाधिकृत रूप से वाहन के स्लिपर की अनुमत न्यूनतम लंबाई में 1800 MM के स्थान पर कम करके सात पंक्तियां बनाकर कुल 50 स्लिपर लगा रखे थे।इसी प्रकार इसमें पीछे गैंगवे की सामने आपातकालीन दरवाज़ा नियमानुसार नहीं था और जो था उसमें भी वाहन की लंबाई के समरूप स्लिपर लगाकर उसे बाधित कर रखा था अन्य आपातकालीन द्वार भी नियमानुसार नहीं थे तथा वाहन की बॉडी को वाहन के मूल चैसिस के फ़्रेम के ऊपर वर्टिकल बीम लगाकर क्रॉस बियरर को ऊपर उठाकर बॉडी को ऊपर उठा रखा था जो कि नियम विरुद्ध था सितंबर 2025 में पंजीकृत है जिससे कि इसके ऊपर वाहन में AIS 153 ये प्रावधान लागू होते हैं लेकिन इसमें आवश्यक अग्नि शमन प्रणाली एफ़डीएसएस नहीं पायी गई ।यहाँ तक कि अग्निशमंत यंत्र भी नहीं पाए गया।जाँच के दौरान वाहन में AIS 52 कोड के अनुसार बस बॉडी निर्माता द्वारा लगायी गई कोई आइडेंटिफिकेशन प्लेट नहीं पायी गई,जिससे यह सत्यापित नहीं हो सका ये इस बॉडी किस बिल्डर ने इसकी बॉडी बनायी थी है।जिसकी जाँच जारी है।इस दौरान यात्रियों ने वाहन स्वामी के बहकावे में आकर वीडियो वायरल कर दबाव बनाने का प्रयास किया लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों ने शालीनता से संयम रखते हुए मानवीयता और संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रकरण में समझाइश कर अवैध रूप से निर्मित इस बस जो कि आम जन के लिए ख़तरनाक हो सकती थी को रिलीज़ नहीं किया।इस प्रकार परिवहन विभाग ने संदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में आम जन को ख़तरा पारित कर चलने वाले ऐसे अनाधिकृत परिवर्तन वाले वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा और इन्हें ज़ब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।मुख्यमंत्री के भी निर्देश है कि ऐसे वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा इससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा है कि ऐसे अनाधिकृत वाहनों को चलने की सड़क पर अनुमति नहीं दी जा सकती।परिवहन विभाग अपना दायित्व निर्वहन करते हुए एसी बसों पर सख़्त कार्रवाई कर रहा है और 25 अक्टूबर 2025 को ऐसे ही सात बसों को जिला परिवहन कार्यालय चौमूं में ज़ब्त किया गया है आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी चौमूं अनूप सहारिया तथा उनकी टीम ने बहुत ही नियमसंगत कार्य किया है जिसमें संयम का परिचय देते हुए अवैध वाहनों को ज़ब्त भी किया है और यात्रियों को पर्याप्त समय देते हुए बसें उपलब्ध करवाई है और उनके साथ संवाद स्थापित कर उन्हें खाना पीना और सुविधाएँ उपलब्ध कराकर राज्य सरकार परिवहन विभाग की उत्तम छवि पेश की है यह एक ऐसा उदाहरण है कि मुख्यमंत्री के अवैध वाहनों को नहीं चलने के निर्देश की पालना किसी भी सूरत में की जाएगी।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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