Home » राजस्थान » भीलवाड़ा में बहू के मर्डर में सास को आजीवन कारावास:60 हजार का जुर्माना भी लगाया, कोर्ट में 16 गवाह किए गए पेश

भीलवाड़ा में बहू के मर्डर में सास को आजीवन कारावास:60 हजार का जुर्माना भी लगाया, कोर्ट में 16 गवाह किए गए पेश

भीलवाड़ा में बहू की हत्या में सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण ने दहेज हत्या के 8 साल पुराने मामले यह फैसला सुनाया। अपराध सिद्ध करने के लिए कोर्ट में 37 डॉक्युमेंट्स और 16 गवाह पेश किए गए।

यह था मामला कोटड़ी थाना क्षेत्र के ककरोलिया माफी गांव के कुएं में 20 अक्टूबर 2017 को निर्मला उर्फ निरमा पत्नी मनीष तेली की लाश मिली थी। इस मामले में निर्मला के भाई मंगरोप थाना क्षेत्र के पप्पूलाल तेली ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया था।

शादी के बाद से दहेज लाने का दबाव जिसमें बताया कि साल 2014 में ​निर्मला की शादी के बाद से पति मनीष, सास प्यारी देवी और ससुर राजेन्द्र उर्फ राजूलाल दहेज में सोने की चेन समेत अन्य सामान लाने का दबाव डालते थे। घटना से करीब 18 दिन पहले ससुर ने फोन कर निर्मला को घर भेजने को कहा। इसके बाद निर्मला को ससुराल भेजा।

हत्या करने के बाद परिजनों को किया गुमराह इसके बाद 16 अक्टूबर 2017 को उसकी हत्या कर शव गांव के कुएं में फेंक दिया। परिजनों को गुमराह किया कि निर्मला कहीं चली गई। चार दिन बाद 20 अक्टूबर को कुएं में लाश देखी। इस वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शक के आधार पर पुलिस ने सास प्यारीदेवी को गिरफ्तार किया।

37 डॉक्युमेंट्स और 16 गवाह पेश किए पुलिस पूछताछ में सास ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के चालान पेश करने के बाद विशिष्ट लोक अभियोजक ने इस मामले में 37 डॉक्युमेंट्स और 16 गवाह पेश कर आरोप प्रमाणित हुए। इस पर कोर्ट ने सास प्यारी देवी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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