IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को रेप के मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। यह राहत जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने शुक्रवार को क्रिकेटर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दी।
कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर अग्रिम रोक लगाते हुए क्रिकेटर को 30 जनवरी तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। पीड़िता ने दयाल के खिलाफ सांगानेर थाने (जयपुर) में FIR दर्ज करवाई थी।
केस डायरी के साथ जांच अधिकारी कोर्ट में रहे मौजूद यश के वकील चंद्रशेखर शर्मा ने बताया- पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी के साथ जांच अधिकारी (IO) को बुलाया था। आज जांच अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में बताया कि मामले में दो साल की देरी से FIR दर्ज करवाई गई है। हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
बता दें कि पोक्सो कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक जगह पर मुलाकात की यश दयाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि यश दयाल ने पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक जगह और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की। वे एकांत जगह पर कभी अकेले नहीं मिले। मुलाकात के दौरान पीड़िता ने कभी नहीं बताया कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। एफआईआर में भी उसने यह नहीं कहा कि रेप की घटना के समय उसकी उम्र कम थी।
यदि पीड़िता के साथ कानपुर में रेप हुआ तो वह प्रार्थी के साथ उसके बाद भी अलग-अलग शहरों में क्यों गई। इसके बारे में पीड़िता ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया।
वहीं उत्तरप्रदेश में दर्ज रेप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के 8 दिन बाद ही पीड़िता ने जयपुर में मामला दर्ज करवा दिया।






