जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन 9 में जगतपुरा एस.के.आईटी के पास नर्सिग विहार के भूखण्ड संख्या 15 से 32 तक मे बिना एकीकरण कराऐ जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के रोड़ सीमा एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि को कवर करते हुये बने मैरिज गार्डन के अवैध निमार्ण़ की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन 9 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जगतपुरा एस.के.आई.टी. के पास नर्सिंग विहार के भूखण्ड संख्या 15से 32 तक मे बिना एकीकरण कराऐ जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के रोड़ सीमा एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि को कवर करते हुये मैरिज गार्डन का अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर पर निर्माणकर्ता को धारा 72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर उक्त अवैध निर्माण के प्रवेष द्वारों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद सेे गेटो पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम,तृतीय,प्रवर्तन अधिकारी जोन-9, 12, 13, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते,लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।





