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रविवार के दिन मुख्य नियंत्रक के निर्देशन में हुई कार्रवाई

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा झौटवाडा क्षेत्र के नागल जैसा बोहरा में किड्स औरिजिन स्कूल कैम्पस, इन्दौरा नगर में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के कृषि भूमि पर व्यावसायिक रूप से संचालित अवैध गार्मेन्ट फैक्ट्री की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। मुरलीपुरा क्षेत्र सीकर रोड पर नीलगिरी कॉलोनी पिंक सिटी सिनैमा के पीछे भूखध्ड संख्या बी-34 आवससीय भूखण्ड में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के कृषि भूमि पर व्यावसायिक रूप से बनी अवैध गत्ता फैक्ट्री की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि झौटवाडा क्षेत्र के नागल जैसा बोहरा में किड्स औरिजिन स्कूल कैम्पस, इन्दौरा नगर में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के कृषि भूमि पर व्यावसायिक रूप से संचालित अवैध गार्मेन्ट फैक्ट्री की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही।

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 19.05.2024 को जोन12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित झौटवाडा क्षेत्र के नागल जैसा बोहरा में किड्स औरिजिन स्कूल कैम्पस, इन्दौरा नगर में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के कृषि भूमि पर क्षेत्रफल करीब 56×86 फीट में व्यावसायिक रूप से अवैध गार्मेन्ट फैक्ट्री का संचालन किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध फैक्ट्री का निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध फैक्ट्री नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 19.05.2024 को उक्त अवैध फैक्ट्री के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।

मुरलीपुरा क्षेत्र सीकर रोड पर नीलगिरी कॉलोनी पिंक सिटी सिनैमा के पीछे भूखध्ड संख्या बी-34 आवससीय भूखण्ड में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के कृषि भूमि पर व्यावसायिक रूप से बनी अवैध गत्ता फैक्ट्री की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही।

जोन12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मुरलीपुनरा क्षेत्र नीलगिरी कॉलोनी पिंक सिटी सिनैमा के पीछे कूकर खेडा अनाज मंडी सीकर रोैड पर भूखण्ड संख्या बी-34 आवससीय भूखण्ड में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के कृषि भूमि पर क्षेत्रफल करीब 60 ×100 फीट में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ गत्ता फैक्ट्री का अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बन्द करवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 19.05.2024 को उक्त अवैध फैक्ट्री के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, पी आर एन नोर्थ तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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