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​​​​​​​ट्रेनी-SI को ट्रेनिंग रुकने के बाद भी मिल रही सैलरी:26,500 रुपए का भुगतान किया जा रहा, हाईकोर्ट में वेतन रोकने के लिए लगी याचिका

एसआई भर्ती 2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग रुकने के बाद भी सैलरी मिल रही है। इसके खिलाफ मामले से जुड़े याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। प्रार्थना पत्र में हाईकोर्ट से कहा गया है कि ट्रेनी एसआई की सैलरी रोकी जाए।

दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई को नॉन फील्ड कर दिया है। उन्हें सैलरी दी जा रही है। याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने बताया कि यह स्थापित कानून है कि बिना काम के वेतन नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में हमने कोर्ट से कहा है कि नो-वर्क, नो-पे का सिद्धांत लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग के दौरान 26,500 रुपए का भुगतान किया जाता है।

पुलिस मुख्यालय ने नहीं रोकी सैलरी

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग रोक दी थी। मुख्यालय के 10 जनवरी के आदेश में कही भी उनका वेतन रोकने के निर्देश नहीं थे। ऐसे में ट्रेनी एसआई का वेतन भी रोका जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान भर्ती से जुड़े सभी ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी।

फिलहाल भर्ती पर नहीं हो सकता निर्णय

हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि अभी मामले की जांच चल रही है। इस स्टेज पर फिलहाल सरकार भर्ती को रद्द करने अथवा नहीं करने का फैसला नहीं ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जब एसआईटी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी है, तो सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है। इस पर सरकार ने कहा था कि इनकी राय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी।
Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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